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Political Analyst | Geopolitics Expert | Ex - BJP/Modi Supporter | Politically Incorrect

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3. विवादित हथियार लाइसेंस संबंधी प्रावधान नियम 3(1)(iii) यदि किसी क्षेत्र को “चिह्नित/अत्याचार-प्रवण क्षेत्र” माना गया हो और सरकार इसे आवश्यक समझे, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों के हथियार लाइसेंस रद्द कर सकती है, जो: SC/ST समुदाय के सदस्य नहीं हैं; उनके निकट संबंधी हैं; उनके सेवक या कर्मचारी हैं; अथवा उनके पारिवारिक मित्र हैं। ऐसे हथियारों को सरकारी शस्त्रागार (Government Armoury) में जमा कराया जा सकता है। नियम 3(1)(v) इसी प्रकार, यदि किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति की जान-माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा जाए, तो राज्य सरकार उसे हथियार का लाइसेंस प्रदान कर सकती है। अर्थात, अत्याचार-प्रवण/चिह्नित क्षेत्र में नियम के तहत दो प्रकार की निवारक कार्रवाई का प्रावधान है: 1. कुछ गैर-SC/ST व्यक्तियों के हथियार लाइसेंस रद्द कर हथियार सरकारी शस्त्रागार में जमा कराना। 2. SC/ST समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा के लिए आवश्यकता होने पर उन्हें हथियार लाइसेंस प्रदान करना। Some of the SCST Atrocity prone areas Gujarat- 11 districts MP- 11 districts Rajasthan- 11 districts Bihar- 33 districts Tamil Nadu- 345 villages in 37 districts Telangana- 66 villages #ModiAct_लगाओ_पैसा_कमाओ @modiact #UGC_काला_कानून_वापस_लो #ugc #reservation

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