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#WATCH लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC के नए नियमों पर रोक लगाने पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "UGC ने जो आदेश जारी किया था, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं...

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मस्जिद को गिराने का नोटिस प्राप्त… उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में मौजूद अबू हुरैरा मस्जिद को गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने अवैध घोषित कर 15 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया। GDA ने मस्जिद कमेटी को निर्देश दिया है कि वे खुद मस्जिद को ध्वस्त करें, अन्यथा प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। अगर मस्जिद समिति खुद इसे नहीं तोड़ेगी तो GDA तोड़ेगा और उसका खर्चा निर्माणकर्ताओं से वसूला जाएगा । इस फैसले के बाद मस्जिद कमेटी ने आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। GDA के अनुसार, घोष कंपनी चौराहे पर नगर निगम की जमीन पर बनी इस मस्जिद का नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह मस्जिद पहले से ही मौजूद थी और इसे अवैध कहना गलत है। मस्जिद के मुतवल्ली के बेटे शुऐब अहमद ने इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। एडवोकेट जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और जल्द सुनवाई की जरूरत है। 18 फरवरी को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी, अब 25 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी।

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बड़ी खबर- शंकराचार्य के विरुद्ध झूठा आरोप लगाने के लिए दबाव का मामला पहुँचा हाईकोर्ट। कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। हिस्ट्रीशीटर आशुतोष ब्रह्मचारी को पक्षकार बनाने का निर्देश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाहजहाँपुर निवासी पत्रकार रमाशंकर दीक्षित द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कुछ रोज़ पहले ही दैनिक भास्कर के कैमरे पर शंकराचार्य के ख़िलाफ़ शिकायत करने वाले दोनों बटुक इस हिस्ट्रीशीटर के फ्रॉड का पर्दाफ़ाश करते देखे गए थे। न्याय का चक्र चल चुका है। सातवाँ द्वार भी ध्वस्त होने को है।

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